भारत ने 12 सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (एपीआई) के निर्यात की अनुमति दी

April 15, 2020

हाल ही में भारत सरकार ने 12 सक्रिय फार्मास्यूटिकल संघटक (एपीआई) के निर्यात को अनुमति दी। भारत में इनकी कमी को रोकने के लिए भारत सरकार ने पहले इन एपीआई के निर्यात और फार्मूलेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

मुख्य बिंदु

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात प्रतिबंध में संशोधन किया। जिन प्रमुख दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था, उनमें विटामिन बी 6, बी 1, बी 12, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एसाइक्लोविर शामिल हैं। Pharmexcil ने पैरासिटामोल पर प्रतिबंध हटाने के लिए चिंता व्यक्त की है।

Pharmexcil

Pharmexcil का पूर्ण स्वरुप Pharmaceuticals and Export Promotion Council of India है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। इस परिषद का मुख्य कार्य उद्योग में समस्याओं के समाधान के लिए विदेश में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। यह फार्मा उत्पादों के निर्यात से संबंधित मुद्दों को हल करने में भारत सरकार को सुझाव भी देता है।  Pharmexcil के अंतर्गत आने वाले उत्पादों और सेवाओं में एपीआई, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, सर्जिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, बायोलॉजिक्स, आयुर्वेद इत्यादि शामिल हैं।