भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के 24 वर्गों को दवाओं के रूप में रेगुलेट करने का निर्णय लिया

April 2, 2020

1 अप्रैल, 2020 को नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 883 अनुसूचित फार्मूलेशन की अधिकतम कीमत को संशोधित किया। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान की स्थिति अब सामान्य हो रही है।

मुख्य बिंदु

एनपीपीए ने चिकित्सा उपकरणों के 24 वर्गों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दवाओं के रूप में अधिसूचित किया है। प्राधिकरण द्वारा अन्य गैर-अनुसूचित चिकित्सा उपकरणों की कीमतों की निगरानी की जा रही है। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई भी निर्माता या आयातक इन सूचीबद्ध उपकरणों की कीमत को 12 महीनों के लिए 10% से अधिक नहीं बढ़ाएगा।

गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य निगरानी के लिए उपकरणों को दवा के रूप में रेगुलेट किया जायेगा।

सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक

सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक (API) दवा का वह हिस्सा है जो इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है। कुछ दवाओं में विभिन्न लक्षणों के इलाज के लिए कई सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक होते हैं।

भारत का मानना ​​है कि भारतीय सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक को यूएस एफडीए की मंजूरी मिलनी चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पूरी दुनिया में US FDA अनुमोदित API का निर्यात करना आसान है।