सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया

March 25, 2020

24 मार्च, 2020 को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 7 महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया गया। उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने जब जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निरस्त कर दिया था, तब राज्य के कई स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया था।

सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 (Public Safety Act)

यह अधिनियम एक निवारक निरोध कानून (preventive detention law) है। इस अधिनियम के तहत, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है ताकि वह व्यक्ति राज्य की सुरक्षा को हानि न  पहुंचा सके। यह अधिनियम केवल जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है। यह अधिनियम तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

इस अधिनियम को लकड़ी की तस्करी से रोकने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम काफी हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के समान है।

जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम उन अधिनियमों में से एक था, जिन्हें जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत बरकरार रखा गया है।