15 मार्च: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

March 17, 2020

15 मार्च को विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस हर वर्ष पूरी दुनिया में उपभोक्‍ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है।

विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस

World Consumer Rights Day- Consumers International ने 24 साल पहले 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरूआत की। दुनिया में 15 मार्च को यह दिन मनाया जाता हैं। इस दिन को मनाने का एक ही कारण था कि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो बहुत से ग्राहकों को अधिकारों की जानकारी न होने के कारण परेशानी उढानी पड़ती हैं। ग्राहकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उनका क्या अधिकार हैं, दुनिया भर की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें।

उपभोक्‍ता आंदोलन की शुरूआत अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्‍वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में चार विशेष प्रावधान थे-

  • उपभोक्ता सुरक्षा के अधि‍कार
  • सूचना प्राप्त करने का अधि‍कार
  • उपभोक्ता को चुनाव करने का अधि‍कार
  • सुनवाई का अधि‍कार

उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम

अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का समान खरीदने वाला या किसी प्रकार की सेवा लेने वाला प्रत्‍येक व्‍यक्ति उपभोक्‍ता है,तथा उसके अधिकार भी हैं। जिसे जानने के साथ ही जागरूक होकर उनका लाभ उठाना भी उपभोक्‍ता के अधिकारों में हैं तथा किसी तरह का विवाद होता हैं तो इसके लिए कानुनी निमय भी हैं।