स्टडी मटेरियल

राज्यपाल

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राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसका उल्लेख अनुसूची 153-162 तथा भाग 6 में किया गया है। वह कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की अपेक्षा बहुत सुरक्षित है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही होती है जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। उसका पद जितना शोभात्मक है, उतना ही कार्यात्मक भी है।

राज्यपाल की योग्यता (अनुच्छेद 157) –

राज्यपाल की चुनावी प्रक्रिया

राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतदान (मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरह) की प्रक्रिया से नहीं किया जाता है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष राज्य के राज्यपाल के रूप में पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए राज्यपाल को सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

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राज्यपाल की पदावधि (अनुच्छेद 156):

राज्यपाल की शक्तियां

कार्यकारी शक्तियां

न्यायिक शक्तियां

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विधायी शक्तियां

आपातकालीन शक्तियां