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विधान परिषद

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विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतन्त्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा कहलाती है। इसके सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमण्डल का एक महत्वपूर्ण अंग है। परिषद की स्थापना के लिये एक विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है। वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था।

विधान परिषद वाले राज्य:-

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वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जारी किया। अंततः परिषद को समाप्त करने के लिये भारत की संसद द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमति दी जानी बाकी है। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया।

विधान परिषद के लिए योग्यताएँ –

विधान परिषद के गठन का आधार:

अनुच्छेद 169 (गठन और उन्मूलन):

संसद एक विधान परिषद को (जहाँ यह पहले से मौजूद है) विघटित कर सकती है और (जहाँ यह पहले से मौजूद नहीं है) इसका गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प जारी करे। इस तरह के किसी प्रस्ताव का राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए।

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विशेष बहुमत:-

विधान परिषद की संरचना:

विधान परिषद की निर्वाचन पद्धति:

विधान परिषद के कार्य :-