स्टडी मटेरियल

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

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  1. स्थापना – 1972
  2. उद्देश्य –  वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़-माँस और खाल के व्यापार पर रोक  लगाना

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

अधिनियम के तहत गठित निकाय

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): अधिनियम के अनुसार, भारत की केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का गठन करेगी।यह बोर्ड वन्यजीव संबंधी सभी मामलों की समीक्षा के लिये और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की परियोजना के अनुमोदन के लिये एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और यह वन्यजीवों एवं वनों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। यह बोर्ड ‘सलाहकार‘ प्रकृति का है और केवल सरकार को वन्यजीवों के संरक्षण के लिये नीति बनाने पर सलाह दे सकता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के भीतर या उसके 10 किलोमीटर दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को मंज़ूरी देने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति का गठन करता है। इस समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा की जाती है।

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राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL): राज्य सरकार राज्य वन्यजीव बोर्ड (SBWL) के गठन के लिये उत्तरदायी हैं। राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ये बोर्ड निम्नलिखित मामलों में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार को सलाह देते हैं, संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किये जाने वाले क्षेत्रों का चयन और प्रबंधन। वन्यजीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करने।किसी अनुसूची में संशोधन से संबंधित कोई मामला।

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण: यह अधिनियम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव सहित कुल 10 सदस्य शामिल होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। यह प्राधिकरण चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करता है और इसे देश भर में चिड़ियाघरों को विनियमित करने का भी कार्य सौंपा गया है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में जानवरों को स्थानांतरित करने संबंधी नियमों का भी निर्धारण करता है। 

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राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद, बाघ संरक्षण सबंधी प्रयासों को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का गठन किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसका अध्यक्ष, जबकि राज्य पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर ही किसी क्षेत्र को टाइगर रिज़र्व घोषित करती है। भारत में 50 से अधिक वन्यजीव अभयारण्यों को टाइगर रिज़र्व के रूप में नामित किया गया है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये अधिनियम में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) के गठन संबंधी प्रावधान किये गए हैं। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

कार्य: 

संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका विश्लेषण करना और अपराधियों को पकड़ने के लिये यह सूचना राज्य को प्रदान करना। एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना। वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों, प्रासंगिक नीति और कानूनों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना।

अधिनियम के तहत अनुसूचियाँ

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत विभिन्न पौधों और जानवरों की सुरक्षा स्थिति को निम्नलिखित छह अनुसूचियों के तहत विभाजित किया गया है:

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अनुसूची I :-

  1. ब्लैक बक
  2. बंगाल टाइगर
  3. धूमिल तेंदुआ 
  4. हिम तेंदुआ
  5. दलदल हिरण
  6. हिमालयी भालू
  7. एशियाई चीता
  8. कश्मीरी हिरण
  9. लायन-टेल्ड मैकाक 
  10. कस्तूरी मृग
  11. गैंडा
  12. ब्रो-एंटलर्ड डियर
  13. चिंकारा 
  14. कैप्ड लंगूर 
  15. गोल्डन लंगूर
  16. हूलॉक गिब्बन

अनुसूची II :-

  1. असमिया मैकाक, पिग टेल्ड मैकाक, स्टंप टेल्ड मैकाक
  2. बंगाल हनुमान लंगूर
  3. हिमालयन ब्लैक बियर
  4. हिमालयन सैलामैंडर
  5. सियार
  6. उड़ने वाली गिलहरी, विशाल गिलहरी
  7. स्पर्म व्हेल
  8. भारतीय कोबरा, किंग कोबरा

अनुसूची III और IV :-

  1. चित्तीदार हिरण
  2. नीली भेड़
  3. लकड़बग्घा
  4. नीलगाय 
  5. सांभर (हिरण)
  6. स्पंज

अनुसूची IV के तहत संरक्षित जानवरों में शामिल हैं-

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  1. राजहंस
  2. खरगोश
  3. फाल्कन
  4. किंगफिशर
  5. नीलकण्ठ पक्षी
  6. हॉर्सशू क्रैब

अनुसूची V :-

  1. कौवे
  2. फ्रूट्स बैट्स 
  3. मूषक
  4. चूहा

अनुसूची VI :-

  1. साइकस बेडडोमि 
  2. ब्लू वांडा (ब्लू ऑर्किड)
  3. रेड वांडा (रेड ऑर्किड)
  4. कुथु (सौसुरिया लप्पा)
  5. स्लीपर ऑर्किड
  6. पिचर प्लांट (नेपेंथेस खासियाना)