19 मार्च, 2020 को भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान का पूरा लाभ उठाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।
वर्तमान में 4,00,000 से अधिक ऐसे मामले हैं जो इस योजना का लाभ उठाने के योग्य हैं। इसमें 9.3 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य कर विवादों का निपटान तथा सरकार के राजस्व संग्रह में सहायता करना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि COVID-19 संकट के चलते कर जमा करने की तारीख को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाना है।
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष करों पर लंबित मामलों को निपटाना है। यह उन करदाताओं को ब्याज की छूट प्रदान करता है जो 31 मार्च से पहले अपने कर का भुगतान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजस्व कमी को कम करना है। यह योजना जून 2020 तक चालू रहेगी। जो लोग 31 मार्च, 2020 के बाद योजना का लाभ उठाते हैं, उन्हें ब्याज और जुर्माना के साथ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
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