देश में COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू, कुछ अन्य क्षेत्रों में धारा -144 और कई अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू कर दिया है।
जब लोगों के एकत्रित होने पर पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उस कार्रवाई को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अनुसार लॉक डाउन लागू कर सकते हैं। लॉक डाउन के साथ पांच या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।
लॉक डाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है, जो संगरोध (quarantine) से भागने की कोशिश करता है।
धारा 144 के तहत लोगों की सभा (एकत्रित होने) को भारतीय दंड संहिता के मुताबिक प्रतिबंधित किया जाता है। धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती।
आवश्यक सेवाओं के बंद होने के साथ धारा 144 लागू होने की कार्रवाई को कर्फ्यू कहा जाता है। कर्फ्यू शक्तियाँ कलेक्टर और पुलिस आयुक्त के पास होती हैं।
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