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मध्य प्रदेश स्थानीय लोगों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत करेगा

एक ऐतिहासिक फैसले में, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए सभी राज्य सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के अपने इरादे की घोषणा की। यदि ऐसा होता है, तो मध्य प्रदेश अधिवासी जनसँख्या के लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।

क्या यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करेगा?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 धर्म, जाति, लिंग, जाति के वंश, और जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव से नागरिकों की सुरक्षा करता है।

लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। उनमें से एक यह है कि “निवासियों” के लिए रोजगार संरक्षित किया जा सकता है।

आगे का रास्ता

मध्यप्रदेश कई अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के प्रावधानों को लागू करने के लिए तत्पर है।

अन्य राज्य

झारखंड राज्य ने स्थायी निवासियों के लिए 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों के आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा राज्य ने झारखंड के समान 75% आरक्षण कोटा के साथ अध्यादेश को मंजूरी दी है।

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