राष्ट्रीय

विमान (संशोधन) विधेयक : 2020

लोकसभा ने हाल ही में विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। इस बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। यह संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु

इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य तीन नियामक निकायों को रेगुलेट करना है,  यह तीन निकाय हैं : नागरिक उड्डयन ब्यूरो (BCA), नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)। इस संशोधन के द्वारा इन निकायों को प्रभावी बनाया जाएगा और विमान संचालन की सुरक्षा और सुरक्षा में बेहतरी आएगी।

DGCA सुरक्षा और नियामक कार्यों को पूरा करता है। बीसीएएस नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यों की देखरेख करता है। AAIB वह निकाय है जो हवाई दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।

दंड

यह विधेयक केंद्र सरकार को लाइसेंस, मंज़ूरी और प्रमाण पत्र रद्द करने की अनुमति देता है। इसमें हवाई जहाजों की मरम्मत, संचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस जारी करना भी शामिल है।

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