भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 50 मीटर के दायरे के भीतर जंक फ़ूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए।
एफएसएसएआई ने स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ और संतुलित आहार देने की घोषणा की है। HFSS (High in Fat, Salt and Sugar) के रूप में संदर्भित खाद्य पदार्थ मेस परिसर और स्कूल कैंटीन में नहीं बेचे जा सकते हैं।
एफएसएसएआई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
स्कूली बच्चों को स्वस्थ भोजन मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने कई नियम लाए हैं। मध्याह्न भोजन योजना को खाद्य विनियमन एजेंसी से लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए। साथ ही, इसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की अनुसूची 4 के तहत निर्दिष्ट स्वच्छता प्रथाओं की आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।
स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में फास्ट फूड के खिलाफ मसौदा नियमन नवंबर 2019 में जारी किया गया था। इसका शीर्षक था “खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार) विनियम, 2019” थे, इसके के नियम निम्नानुसार हैं :
WHO के अनुसार मोटे बच्चों की संख्या में भारत विश्व में 195 देशों में दूसरे स्थान पर है। इसलिए, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने वाले इन नियमों का स्वागत किया जाना चाहिए।
2015 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एफएसएसएआई को स्कूल कैंटीनों में बेचे जाने वाले जंक खाद्य पदार्थों को विनियमित करने का आदेश दिया था। इसके बाद, स्कूली बच्चों को स्वस्थ भोजन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए समितियों का गठन किया गया।
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