29 मार्च, 2020 को रक्षा मंत्रालय ने कर्मचारियों के एक दिन के वेतन को PM-CARES फंड में योगदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे 500 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित होगी।
इस वेतन में सामूहिक रूप से थलसेना, वायु सेना, नौसेना और अन्य रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का योगदान शामिल होगा। यह योगदान स्वैच्छिक है।
सेना अधिनियम, 1950 सेना के कर्मियों के वेतन से ऐसी कटौती करने की अनुमति देता है। हालांकि, यह केवल अधिकृत कटौती की अनुमति है। यह सेना अधिनियम, 1950 की धारा 25 के तहत शासित है। वर्तमान में, रक्षा कर्मियों का भुगतान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत किया जाता है ।
वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह रक्षा कर्मियों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारतीय इतिहास में 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं।
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