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अरुणाचल, मणिपुर, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गयी

सर्वोच्च न्यायलय की पूर्व न्यायधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।

मुख्य बिंदु

जम्मू और कश्मीर राज्य का परिसीमन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किया जायेगा। जम्मू और कश्मीर राज्य में पिछला परिसीमन 1995 में किया गया था। उस समय जम्मू-कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था।

देश के अन्य हिस्सों के लिए, परिसीमन 2031 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा। शेष भारत के लिए पिछला परिसीमन 2001 की जनसँख्या के आधार पर किया गया था।

कानून

परिसीमन आयोग का गठन परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत किया गया है। अब तक अधिनियम के तहत 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। यह परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित किये गये थे।

परिसीमन क्या है?

परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को तय करने की प्रक्रिया है। परिसीमन को 1976 और 2001 के बीच निलंबित कर दिया गया था। यह इसलिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान भारत सरकार परिवार नियोजन की नीति को पूर्ण रूप से लागू कर रही थी।

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