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PM Cares फण्ड में दिए गये दान पर 100% कर छूट के लिए अध्यादेश पारित किया गया

31 मार्च, 2020 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया, इसमें PM Cares फण्ड में किये गये दान पर 100% छूट की अनुमति दी गई है। इस अध्यादेश के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर फाइलिंग की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है।

प्रत्यक्ष कर पर मुख्य विशेषताएं

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा को 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
  • विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

अप्रत्यक्ष करों पर मुख्य विशेषताएं

निम्नलिखित के अप्रत्यक्ष करों की अंतिम तिथि भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है

  • केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रीटर्न
  • सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत भुगतान किया गया कर
  • सबका विश्वास कानूनी विवाद समाधान योजना, 2019 के तहत भुगतान किया गया कर

PM Cares फण्ड

पीएम केयर फंड को दान की गई राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 G के तहत कर से 100% छूट दी जाएगी।

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