प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च, 2020 को शाम 8 बजे देश को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की। यह लॉकडाउन 24 मार्च, 2020 को रात 12 बजे से लागू होगा। यह लॉकडाउन कोरोनावायरस के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए लिए गया है। गौरतलब है कि भारत में अब तक 500 से अधिक लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं।
जब लोगों के एकत्रित होने पर पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उस कार्रवाई को लॉकडाउन कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लॉकडाउन को एक कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा लागू किया जा सकता। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अनुसार लॉक डाउन लागू कर सकते हैं। लॉक डाउन के साथ पांच या अधिक लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है।
लॉक डाउन के दौरान पुलिस के पास उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने और धारा 271 के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार है, जो संगरोध (quarantine) से भागने की कोशिश करता है।
फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है…
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) के शोधकर्ताओं द्वारा ‘PIVOT’ नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-बेस्ड उपकरण…
प्राकृतिक खेती सम्मेलन 10 जुलाई, 2022 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल…
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई, 2022 को निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं…
विश्व शांति मंच 2022 के दसवें संस्करण का आयोजन बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय द्वारा किया…
संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन…