केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र परमिट (Protected Area Permit) जारी करना बंद कर दिया है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस से प्रभावित मामलों की संख्या बढ़कर 34 तक पहुँच गयी है।
भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या मुख्य रूप से यात्रा इतिहास वाले व्यक्तियों की वजह से बढ़ रही है। भारत सरकार भारत-म्यांमार सीमा को बंद करने के लिए योजना बना रही है।
भारत में संरक्षित क्षेत्र परमिट हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, भारत में संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में केवल पर्यटन यात्रा की अनुमति है। यहां तक कि इन संरक्षित क्षेत्रों का कोई व्यक्ति जो गैर-भारतीय से विवाहित है, वह इन क्षेत्रों में स्थायी रूप से बस नहीं सकता है।
विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 में संरक्षित क्षेत्र परमिट का उपयोग करने और संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करने के बारे में दिशानिर्देश हैं। संरक्षित क्षेत्र, गृह मंत्रालय द्वारा शासित होते हैं। पर्यटक केवल पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से इन क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार इत्यादि देशों के नागरिकों को संरक्षित क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी गई है।
संरक्षित क्षेत्रों की तरह देश में कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र भी हैं। इन क्षेत्रों के लिए परमिट विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्रों) आदेश, 1963 के तहत प्रदान किए जाते हैं। भारत में प्रतिबंधित क्षेत्र सिक्किम और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग हैं।
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