30 मार्च, 2020 को तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने PM-CARES फंड को 1 करोड़ रुपये और तमिलनाडु के सीएम पब्लिक रिलीफ फंड (CMPRF) को 1 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह धनराशि राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान (discretionary grant) से जारी की गई है।
भारत के संविधान में दो प्रकार के अनुदान वर्णितहैं। यह हैं : वैधानिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान हैं। वैधानिक अनुदान वे अनुदान हैं जिन्हें अनुच्छेद 275 द्वारा परिभाषित किया गया है। वे भारत के समेकित निधि पर आरोपित हैं। वे मुख्य रूप से देश की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर उपयोग किए जाते हैं।
विवेकाधीन अनुदान वे अनुदान हैं जो जनता के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित किए जाते हैं। वे केंद्रीय मंत्रियों या राज्यपालों या उपाध्यक्षों के अधीन हो सकते हैं।
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