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केंद्रीय कैबिनेट ने राशन की दुकानों को सब्सिडाइज्ड अनाज की अतिरिक्त आपूर्ति को मंजूरी दी

25 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति को मंजूरी दी। सब्सिडी वाले खाद्यान्न का मासिक कोटा 2 किलोग्राम  बढ़ाकर 7 किलोग्राम किया जायेगा। यह कदम लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने लॉक डाउन के दौरान प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। साथ ही, खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध कराया  जायेगा। गेहूं की कीमत 27 रुपये प्रति किलो है और अब इसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जायेगा। चावल की कीमत लगभग 32 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसे 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जायेगा। वर्तमान में, भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

इस अधिनियम का उद्देश्य पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। यह 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है।

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