बांग्लादेश कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के लिए एक मसौदा कानून को मंजूरी दी है। यह महिलाओं और बच्चों के दमन निवारण अधिनियम-2000 (Prevention of Women and Children Repression Act-2000) में संशोधन करके किया जाएगा। यह निर्णय 12 अक्टूबर, 2020 को ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिया गया। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में बलात्कार की कई वीभत्स घटनाएँ सामने आई हैं।
जनवरी से अगस्त 2020 के बीच करीब 890 रेप हुए हैं। इसमें गैंग रेप भी शामिल है। इनमें से करीब 40 पीड़ितों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते सरकार ने बलात्कार के आरोपियों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।
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