बांग्लादेश कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड को मंजूरी दी

October 14, 2020

बांग्लादेश कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मौत की सजा को सर्वोच्च सजा के रूप में शामिल करने के लिए एक मसौदा कानून को मंजूरी दी है। यह महिलाओं और बच्चों के दमन निवारण अधिनियम-2000 (Prevention of Women and Children Repression Act-2000) में संशोधन करके किया जाएगा। यह निर्णय 12 अक्टूबर, 2020 को ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लिया गया। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में बलात्कार की कई वीभत्स घटनाएँ सामने आई हैं।

मुख्य बिंदु

  • बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री अनीसुल हक हैं।
  • मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा।
  • वर्तमान में, बांग्लादेश में बलात्कार के लिए उच्चतम सजा उम्रकैद है।हालांकि, बलात्कार पीड़िता की मृत्यु होने पर मृत्युदंड की अनुमति दी जाती है।
  • सजा का संशोधन करने का निर्णय यौन हमलों की एक श्रृंखला के बाद हुए विरोध के बाद लिया गया था।

बांग्लादेश में बलात्कार

जनवरी से अगस्त 2020 के बीच करीब 890 रेप हुए हैं। इसमें गैंग रेप भी शामिल है। इनमें से करीब 40 पीड़ितों की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके चलते सरकार ने बलात्कार के आरोपियों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान करने का निर्णय लिया है।