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स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में जंक फ़ूड की बिक्री तथा विज्ञापन पर प्रतिबन्ध लगाने की तैयारी : FSSAI ड्राफ्ट

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए सुरक्षित भोजन तथा स्वस्थ डाइट के नियमों के लिए ड्राफ्ट जारी किया। FSSAI ने विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से 30 दिन के भीतर उनकी टिपण्णी देने के लिए कहा है।

FASSI ड्राफ्ट के मुख्य बिंदु

  • इस ड्राफ्ट के तहत स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में सॉफ्ट ड्रिंक्स, वेफर तथा अन्य जंक फ़ूड की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, इन जंक फ़ूड के विज्ञापन पर भी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।
  • स्कूलों की कैंटीन/मेस/हॉस्टल किचन में HFSS फ़ूड (हाई इन फैट, साल्ट एंड शुगर) को नहीं बेचा जा सकेगा। इस प्रकार का भोजन स्कूली बच्चों को नहीं बेचा जा सकता तथा इसे स्कूल कैंपस के 50 मीटर के दायरे में नहीं बेचा जा सकता।
  • स्कूल कैंपस को ‘ईट राईट स्कूल’ बनाया जाना चाहिए ताकि सुरक्षित व स्वस्थ भोजन सुनिश्चित किया जा सके।
  • स्कूलों में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए स्कूल अथॉरिटी तथा फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर को लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
  • बच्चों के लिए मेनू तैयार करते समय स्कूलों को पोषण विशेषज्ञों तथा डायटीशियन की सहायता लेनी चाहिए।

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