केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने को मंजूरी दी October 31, 2020
21 अक्टूबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
पंचायती राज अधिनियम को अपनाने से अब जम्मू-कश्मीर में ग्रास रूट लेवल लोकतंत्र के तीन स्तर स्थापित होंगे। अब तक, जम्मू-कश्मीर में त्रि-स्तरीय प्रणाली नहीं थी।
धारा 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू और कश्मीर के लोगों को अब देश के बाकी हिस्सों की तरह ही अपने स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता के बाद 73 वर्षों में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ग्रास रूट लेवल का लोकतंत्र लागू होगा।
अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भारत सरकार देश के बाकी हिस्सों की तरह ही जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए कई सुधारों और योजनाओं को लागू कर रही है।
अन्य हालिया सुधार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना के विस्तार को मंजूरी दी। इसके तहत क्षेत्र से सेब की खरीद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ द्वारा की जाएगी। NAFED द्वारा अब तक 12 लाख मीट्रिक टन सेब की खरीद की गई है।
पंचायती राज व्यवस्था
यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है। यह संवैधानिक रूप से 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अपनाया गया था।
थ्री टियर सिस्टम
पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद या ब्लॉक समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद्।
छूट
पंचायती राज अधिनियम के संचालन से छूट वाले क्षेत्र आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। साथ ही, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों को छूट दी गई है। यह इन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के कारण है।