डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी-ड्रोन सिस्टम 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में तैनात किया गया

September 27, 2020

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले में देश को संबोधित किया, डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान विकास संगठन) द्वारा विकसित ड्रोन विरोधी प्रणाली प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात की गई थी।

मुख्य बिंदु

एंटी-ड्रोन सिस्टम 3 किलो मीटर तक माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है। यह 1-2.5 किलो मीटर तक लक्ष्य को नीचे लाने के लिए LASER का उपयोग करता है। यह ड्रोन खतरों का पता लगा सकता है और पहचान सकता है।  ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन हैं। उन्हें विस्फोटक ले जाने के लिए आतंकवादियों द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।

DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम पहली बार ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए तैनात किया गया था जब वह पहली बार भारत आए थे।  देश में ड्रोन के उपयोग के लिए भारत में कई नियमों को लाया गया  है।

मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2020

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जून 2020 में नियम जारी किए गए थे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि COVID-19 लॉक डाउन के कारण ड्रोन का उपयोग बढ़ गया है। प्रमुख नियम इस प्रकार हैं :

  • एक ड्रोन निर्माता अपने उपकरणों को केवल उड्डयन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को ही बेच सकता है।
  • भारत में केवल नैनो क्लास ड्रोन को ही संचालित करने की अनुमति है।
  • DGCA के पास एक ड्रोन निर्माण इकाइयों का निरीक्षण करने की पूरी शक्तियाँ हैं।
  • DGCA की अनुमति के बिना कोई भी ड्रोन पेलोड नहीं ले जाएगा।

ड्रोन विनियमन 1.0

यह 2018 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया था। इन नियमों के अनुसार, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमति लेने के बाद ही ड्रोन का संचालन किया जा सकता है।

डिजिटल स्काई प्लेटफार्म

यह प्लेटफार्म एक ड्रोन यातायात प्रबंधन प्रणाली है जो ड्रोन के पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रत्येक उड़ान के लिए परिचालकों को तत्काल क्लीयरेंस प्रदान करती है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

ड्रोन विनियमन 1.0 ने आकाश को लाल क्षेत्र, हरे क्षेत्र और पीले क्षेत्र में विभाजित किया है। लाल क्षेत्रों में उड़ान की अनुमति नहीं है। पीले क्षेत्रों में नियंत्रित उपयोग की अनुमति है और हरे क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने के लिए स्वचालित अनुमति का लाभ उठाया जाता है।

भारत सरकार ड्रोन विनियम 2.0 पर काम कर रही है। यह BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) पर केंद्रित है, हवाई यातायात प्रबंधन और पेलोड के वितरण को स्वचालित करता है।