यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया October 9, 2020
7 अक्टूबर, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 गैर-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची की घोषणा की। इन विश्वविद्यालयों को फर्जी करार दिया गया है। यह कदम यूजीसी द्वारा देश में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
मुख्य बिंदु
इन विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित हो रही है, इसके बाद इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या दिल्ली में है। उन्हें यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर फर्जी करार दिया गया है।
घोषित सूची में से आठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से, दो पश्चिम बंगाल से, दो ओडिशा से और सात दिल्ली से हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुदुचेरी जैसे राज्यों में एक-एक फर्जी विश्वविद्यालय है। यूजीसी ने यह भी अधिसूचित किया है कि “विश्वविद्यालय” शब्द यूजीसी द्वारा स्थापित और मान्यताप्राप्त किसी संस्थान के अलावा अन्य किसी संस्था/संस्थान द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक वैधानिक संगठन है, इसकी स्थापना सरकार ने UGC अधिनियम, 1956 के तहत की थी। यह केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। UGC छात्रों से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने के कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान, छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा विश्वविद्यालय में नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।