भारत सरकार ने हैण्ड सेनिटाइज़र और मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया March 17, 2020
भारत सरकार ने हाल ही में हैण्ड सेनिटाइज़र और मास्क को आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत लाने का निर्णय लिया है। 30 जून, 2020 तक इन उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा जायेगा। भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके इन वस्तुओं को अधिनियम के दायरे में लाया है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act)
इस अधिनियम के अनुसार, अधिनियम की अनुसूची के तहत निर्दिष्ट वस्तु को आवश्यक वस्तु माना जाता है। इसमें नई वस्तुओं को जोड़ने या हटाने का अधिकार भारत सरकार के पास है। अब तक दाल, अनाज, दवाई, उर्वरक, पेट्रोलियम, खाद्य तेल, कुछ फसलों और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी वस्तुओं को कमोडिटी शेड्यूल के तहत शामिल किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के स्टॉकिंग को रोकने में सहायता मिलती है। राज्य सरकारों के पास सूची में वस्तुओं को जोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, उन्हें छापेमारी करने का अधिकार है।
महत्व
जब उत्पादों को आवश्यक उत्पादों के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, तो सरकार द्वारा उनकी कीमतों और आपूर्ति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ऐसा करने से, वस्तुओं की उच्च मांग के दौरान उत्पादों की मुनाफाखोरी को रोका जा सकता है।