ऑस्ट्रेलिया का संविधान

आस्ट्रेलिया का संविधान वह सर्वोच्च विधान है जिसके तहत आस्ट्रेलिया का शासन चलता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अन्तर्गत बहुत से दस्तावेज होते हैं जिसमें आस्ट्रेलियाई कामनवेल्ठ का संविधान सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे संविधान कहा जाता है। यह संविधान 1898 और 1900 के बीच हुए विभिन्न जनमत संग्रहों के माध्यम से अनुमोदित हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 51 –

इसको रेफरल पावर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में एक प्रावधान होता है जो ऑस्ट्रेलियाई संसद को किसी भी राज्य द्वारा संदर्भित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक महासंघ है, दोनों राज्यों और राष्ट्रमंडल के पास विधायी शक्ति होती है, और ऑस्ट्रेलियाई संविधान राष्ट्रमंडल शक्ति को सीमित करता है। धारा 51 विधायी शक्तियों के आवंटन में लचीलेपन की डिग्री के लिए अनुमति प्रदान करता है।

संविधान में संशोधन –

संविधान में संशोधन के लिए एक जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है जिसमें संशोधन अधिनियम को कम से कम चार राज्यों में बहुमत के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

जनमत संग्रह में संविधान में संशोधन के लिए 44 प्रस्तावों पर मतदान किया गया है, जिनमें से केवल आठ को मंजूरी दी गई है। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जनमत संग्रह हैं:-

सीनेट चुनाव (1906) –

सीनेटरों के कार्यालय की शर्तों की लंबाई और तारीखों को थोड़ा बदलने के लिए धारा 13 में संशोधन किया गया।

राज्य ऋण (1910) –

किसी भी समय किसी राज्य द्वारा किए गए ऋणों के लिए, पहले से मौजूद राज्य ऋणों को लेने के लिए राष्ट्रमंडल की शक्ति का विस्तार करने के लिए धारा 105 में संशोधन किया गया।

राज्य ऋण (1928) –

1927 में राष्ट्रमंडल और राज्य सरकारों के बीच हुए वित्तीय समझौते की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए धारा 105 A बनायी गयी।

सामाजिक सेवाएं (1946) –

सामाजिक सेवाओं की एक श्रृंखला पर राष्ट्रमंडल की शक्ति का विस्तार करने के लिए धारा 51 बनायीं गयी।

आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई (1967) –

राज्यों में स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों के लिए राष्ट्रमंडल की शक्तियों का विस्तार करने के लिए धारा 51 में संशोधन किया गया। निरसित धारा 127 संवैधानिक उद्देश्यों के लिए सभी स्वदेशी आस्ट्रेलियाई लोगों को जनसंख्या गणना में शामिल करने से रोकती है।

1977 (तीन संशोधन):-

  • सीनेट की आकस्मिक रिक्तियों को एक ही राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा भरा जाना सुनिश्चित करना।
  • ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों के निवासियों को जनमत संग्रह में मतदान करने की अनुमति देना।
  • संघीय अदालतों में न्यायाधीशों के लिए 70 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु अनिवार्य करना ।

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